तकनीकी कारणों से जनवरी माह के खाद्यान्न वितरण की तिथि 30 जनवरी तक बढ़ाई गई
बलरामपुर 28 जनवरी 2026। जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेंदु ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जनवरी,2026 के सापेक्ष अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को खाद्यान्न वितरण का कार्य दिनांक 08 जनवरी, 2026 से 28 जनवरी, 2026 तक निर्धारित था। उन्होंने बताया कि दिनांक 28 जनवरी 2026 को वितरण की अंतिम तिथि थी,किन्तु तकनीकी समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण कुछ कार्डधारक खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित रह गए थे। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा खाद्यान्न वितरण की अवधि को दिनांक 30 जनवरी, 2026 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अब दिनांक 30.01.2026 तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित खाद्यान्न वितरण किया जायेगा। इसके साथ ही मोबाइल ओटीपी के माध्यम से वितरण की सुविधा दिनांक 28.01.2026 के साथ-साथ दिनांक 30.01.2026 को भी उपलब्ध रहेगी। इस अवधि में कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से भी आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने जनपद के समस्त पात्र कार्डधारकों से अपील की कि वे उक्त विस्तारित अवधि में सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से अपना निःशुल्क खाद्यान्न अवश्य प्राप्त कर लें। वितरण के दौरान किसी प्रकार की समस्या होने पर लाभार्थी विभागीय टोल-फ्री नम्बर 18001800150 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी उचित दर विक्रेताओं को पारदर्शिता एवं समयबद्ध ढंग से वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। यदि किसी विक्रेता द्वारा ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगवाकर खाद्यान्न न दिये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है, तो सम्बन्धित विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
