आर्म्स एक्ट के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि व 1000/- रु0 अर्थदंड की सजा सुनाई गई
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर वीविकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-दिनांक 20.03.2011 को थाना हर्रैय्या क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त के कब्जे से अवैध चाकू बरामद होने के संबंध में थाना हर्रैय्या पर मु0अ0सं0 102/2011 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम ननकने पुत्र मनीरान निवासी प्रानपुर कुकुरभोकिया थाना ललिया बलरामपुर पंजीकृत किया गया।
जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 मुन्नीलाल द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी विनय वर्मा व प्रभारी माॅनीटरिंग सेल बृजानन्द सिंह एवं थाना हर्रैय्या द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त ननकने उपरोक्त को मा0 न्यायालय JM-II बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में जेल में बितायी गयी अवधि व 1000/- रु0 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
