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लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मार देना जिससे मृत्यु हो जाना से संबंधित आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा 02 वर्ष का कारावास व 1500रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई     

लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मार देना जिससे मृत्यु हो जाना से संबंधित आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा 02 वर्ष का कारावास व 1500रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

    

बलरामपुर 08 अप्रैल। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-  दिनांक 30.06.2001 को वादी अबुल हसन पुत्र फजलुर्रहमान नि0 बरगदवा सैफ थाना पचपेड़वा बलरामपुर द्वारा थाना पचपेड़वा पर दी गई लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी जहीर पुत्र जैनुल्ला नि0 भाभर थाना पचपेड़वा द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मार देना जिससे मृत्यु हो जाना जिसके आधार पर थाना पचपेड़वा पर मु0अ0सं0 123/2001 धारा-279 ,304A, 302 सहपठित थाना 120बी भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

जिसके अभियोग की विवेचना नि० हीरा सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी सहायक लोक अभियोजक नरेन्द्र प्रताप पाण्डेय व मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानंद सिंह एवं थाना पचपेड़वा द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त जहीर पुत्र जैनुल्ला उपरोक्त को मा0 न्यायालय ASJ-I बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में 02 वर्ष का कारावास व 1500/- रु0 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।